Breaking News
अवैध प्लॉटिंग पर एमडीडीए का सख्त एक्शन, मेहुवाला में 10 बीघा जमीन पर विकसित हो रही अवैध कॉलोनी ध्वस्त
अवैध प्लॉटिंग पर एमडीडीए का सख्त एक्शन, मेहुवाला में 10 बीघा जमीन पर विकसित हो रही अवैध कॉलोनी ध्वस्त
चारधाम यात्रा पर राजनीति न करें- सीएम धामी
चारधाम यात्रा पर राजनीति न करें- सीएम धामी
महिला आरक्षण पर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा विपक्ष- सीएम धामी
महिला आरक्षण पर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा विपक्ष- सीएम धामी
सिक्किम के लोगों ने अपने व्यवहार और देशप्रेम से जीता पूरे देश का दिल- पीएम मोदी
सिक्किम के लोगों ने अपने व्यवहार और देशप्रेम से जीता पूरे देश का दिल- पीएम मोदी
“पौड़ी प्रगति पोर्टल” का विधिवत शुभारंभ, विकास कार्यों की निगरानी होगी अब डिजिटल
“पौड़ी प्रगति पोर्टल” का विधिवत शुभारंभ, विकास कार्यों की निगरानी होगी अब डिजिटल
मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से की मुलाकात
मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से की मुलाकात
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाईस्कूल परीक्षा में 15वीं रैंक हासिल करने पर साक्षी को किया सम्मानित
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाईस्कूल परीक्षा में 15वीं रैंक हासिल करने पर साक्षी को किया सम्मानित
देहरादून में भीषण गर्मी का कहर, तापमान 38 डिग्री के पार
देहरादून में भीषण गर्मी का कहर, तापमान 38 डिग्री के पार
मुख्यमंत्री धामी ने हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर दी श्रद्धांजलि
मुख्यमंत्री धामी ने हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर दी श्रद्धांजलि

ऑडिट रिपोर्ट न देने पर उत्तराखंड के दो दलों को चुनाव आयोग का नोटिस

ऑडिट रिपोर्ट न देने पर उत्तराखंड के दो दलों को चुनाव आयोग का नोटिस

13 अक्टूबर तक जवाब मांगा

देहरादून। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड के दो पंजीकृत लेकिन अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि इन दलों ने पिछले छह वर्षों के दौरान चुनाव लड़े, लेकिन निर्धारित समय सीमा में अपनी वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट और चुनावी व्यय विवरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए। नियमों के अनुसार विधानसभा चुनाव के 75 दिन और लोकसभा चुनाव के 90 दिन के भीतर रिपोर्ट दाखिल करना अनिवार्य है।

आयोग ने इन दलों को 13 अक्तूबर तक जवाब देने का समय दिया है। नोटिस भारतीय सर्वोदय पार्टी (पटेल नगर, देहरादून) और उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी (सुभाष रोड, देहरादून) को जारी किए गए हैं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-29 के तहत पंजीकृत दलों को आयोग से कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं, जिनमें आयकर से छूट, चुनाव चिह्न आवंटन और स्टार प्रचारकों के नामांकन जैसी रियायतें शामिल हैं। नियमों का पालन न करने पर आयोग पहले ही 17 दलों का पंजीकरण रद्द कर चुका है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top