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BS6 से कम बाहरी वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर स्थायी रोक

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में लगातार बिगड़ते वायु गुणवत्ता स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए बड़ा और दीर्घकालिक फैसला लिया है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अब अस्थायी उपायों की जगह स्थायी नियम लागू किए जा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में राजधानी को गंभीर प्रदूषण संकट से बचाया जा सके।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण के तहत लागू की जाने वाली दो अहम पाबंदियों को अब स्थायी रूप से लागू कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब राजधानी में बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) के किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं दिया जाएगा। यह नियम सभी पेट्रोल पंपों पर हर समय लागू रहेगा, न कि केवल प्रदूषण के आपात हालात में।

इसके साथ ही दिल्ली की सीमाओं पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। सरकार ने फैसला किया है कि भारत स्टेज-6 (BS6) मानकों से कम उत्सर्जन वाली बाहरी गाड़ियों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी BS3 और BS4 श्रेणी के वाहन अब राजधानी में नहीं आ सकेंगे। केवल BS6 मानकों पर खरे उतरने वाले, इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर पाएंगे।

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि मौसम विभाग द्वारा आने वाले दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम के फिर से बिगड़ने की आशंका जताई गई है, जिससे प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और समय रहते कड़े कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि दिल्ली के लोगों को दोबारा प्रदूषण के गंभीर हालात का सामना न करना पड़े।

सरकार का मानना है कि वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित किए बिना वायु गुणवत्ता में सुधार संभव नहीं है। इसी वजह से इन दोनों नियमों को स्थायी बनाकर प्रदूषण पर दीर्घकालिक नियंत्रण की दिशा में ठोस कदम उठाया गया है।

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